सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली सरकार लगातार नियमों में बदलाव ला रही है। ताकि अभिभावकों को निजी स्कूलों के भारी फ़ीस का बोझ ना उठाना पड़े और बच्चों को गुणवत्त्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
मानव विकास में शिक्षा के महत्व को समझते हुए, भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागु किया गया। इस एक्ट के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया। साथ ही सरकार लगातर इस ओर काम कर रही ताकि छह से चौदह वर्ष तक की उम्र के अधिक से अधिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिल सके।
अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने अपने वेबसाइट (https://www.edudel.nic.in/welcome_folder/govtadmission.htm) पर एक सर्कुलर जारी किया हैं। जिसके अनुसार कक्षा छठी से कक्षा आठवीं तक नामांकन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी करवाई जाएगी। साल भर चलने वाले इस नामांकन प्रक्रिया पर स्कूल प्रमुख की नज़र बनी रहेगी और उनकी मंजूरी जरुरी होगी।
पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो गयी है। दूसरे चरण के लिए नामांकन 1 मई से शुरू होकर 20 मई तक जारी रहेगी। जो अभिभावक अभी तक नामांकन के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर जाकर जल्द आवेदन करें। जबकि नामांकन के तीसरे चरण की प्रक्रिया जुलाई में शुरू होगी।