दिल्ली में बसों को लेकर नया नियम, उल्लंघन करने पर देना होगा 10 हज़ार का जुर्माना
राजधानी दिल्ली मे सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे है साथ ही दिल्ली में जाम लगना भी एक आम बात है अब ऐसे में बसों से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है.

राजधानी दिल्ली मे सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे है साथ ही दिल्ली में जाम लगना भी एक आम बात है अब ऐसे में दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बसों और मालवाहक वाहनों को लेकर एक सख्त नियम लागू किया है.
इस नियम के तहत अब से बसों और भारी वाहनों को 1 अप्रेल से अलग लेन में चलना होगा वहीं यदि इस नियम का उल्लंघन होता है तो वाहन चालकों को 10 हज़ार रूपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल होगी.
परिवाहन विभाग की मानें तो यातायात पुलिस और परिवहन विभाग सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक इस नियम का पालन करएंगे.
इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद इस लेन पर अन्य वाहन चलाए जा सकते है, इस नियम का पालन नही करने वालो पर अधिनियम 1988 और दिल्ली पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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