ताज़ा बियर के लिए नहीं जाना होगा नोएडा और गुरुग्राम, एक्साइज विभाग ने किया ये इंतजाम
दिल्लीवासियों को फ्रेश बियर पीने के लिए गुड़गांव और नोएडा जाना पड़ता था लेकिन अब वे दिल्ली में ही ताजा बीयर का लुफ्त उठा सकते हैं

दिल्ली में शराब के चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आयी है जहां अब दिल्ली में ही इनको फ्रेश बियर मिल पायेगी जिसके लाइसेंस के लिए 5 संस्थाओं के आवेदनों को मंजूरी मिल चुकी है। जानिए पूरी खबर
बता दें कि दिल्लीवासियों को फ्रेश बियर पीने के लिए गुड़गांव और नोएडा जाना पड़ता था लेकिन अब वे दिल्ली में ही ताजा बीयर का लुफ्त उठा सकते हैं। जिसके लिए अब दिल्ली में माइक्रोब्रेवरीज (Microbreweries) और ड्राफ्ट बीयर (Draught beer) के लिए दो लाइसेंस दिए हैं। साथ ही ये आबकारी विभाग ने साकेत मॉल के साथ-साथ मध्य दिल्ली में दो लाइसेंस दिए हैं।
इस लाइसेंस के लिए 5 संस्थाओं ने आवेदन किए थे और अभी जिनमे से 2 को मंजूरी मिल गई है। साथ ही बाकी 3 को भी मंजूरी मिलना तय है। हालाँकि, पहले खत्म हुई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में माइक्रोब्रेवरीज और ड्राफ्ट बीयर के नियम थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया था। लेकिन अब नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी है और दिल्ली में माइक्रोब्रेवरीज स्थापित हो सकते है।
रिपोर्ट्स द्वारा अभी साकेत में एल-11 लाइंसेंस के तहत 10 माइक्रोब्रायरी खुलेंगी। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्रायरी के 1 अक्टूबर से कनॉट प्लेस (CP) और अन्य जगहों पर भी खुल सकती हैं।
रेट करेंगे लाइसेंस धारक तय
वहीं अधिकारी ने बताया कि लाइसेंस के लिए 2.5 लाख रुपये का आवेदन शुल्क चुकाना पड़ेगा। इससे संस्था 500 लीटर प्रति दिन की क्षमता का माइक्रोब्रायरी का प्लांट लगा सकेगी और ऐसे में बीयर के रेटों को लेकर अभी कुछ तय नहीं किया है क्योकि बीयर का पैसे लाइसेंस धारक तय करेंगे।
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