अब एडमिशन के लिए प्राइवेट स्कूल में EWS कोटे के तहत नहीं है आधार कार्ड जरूरी
KS Puttaswamy इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और सरकार के सर्कुलर प्राइमा फाइ कोंस्टीटूशनल प्रोविशंस के विपरीत है

हाल ही में खबर सामने आयी है जहां उच्च न्यायालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) श्रेणियों के चलते निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए अब से आधार को अनिवार्य को दिल्ली सरकार के सर्कुलर्स पर रोक को बरकरार रखा है।
बता दें कि चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और Justice संजीव नरूला की खंडपीठ द्वारा बताया गया कि किसी बच्चे की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के चलते उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन पूरी तरीके से हो सकता है।
हालाँकि, कोर्ट द्वारा KS Puttaswamy इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और उन्होंने कहा कि सरकार के सर्कुलर प्राइमा फाइ कोंस्टीटूशनल प्रोविशंस के विपरीत है और पीठ द्वारा न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी द्वारा पारित आदेश में ही हस्तक्षेप करने से भी इन्कार कर दिया, जिन्होंने पहले इन परिपत्रों के संचालन पर रोक लगा दी थी।
कनाडा वीजा सर्विस सस्पेंड कर नागरिकों की एंट्री पर रोक
हाल ही में खबर सामने आयी है जहां भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव को देख कर पहले दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया गया और अब नई दिल्ली द्वारा कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया गया है और दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कनाडा के PM ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर सीधा लगाया।
रिपोर्ट के मुताबिक, वीजा सेवाओं के निलंबन की कोई औपचारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। लेकिन कनाडा में वीजा आवेदन केंद्र चलाने वाले BLS International द्वारा इस संबंध में अपनी कनाडाई वेबसाइट पर एक मैसेज को इस बारे में पोस्ट किया है और इस संदेश में लिखा, “भारतीय मिशन से महत्वपूर्ण सूचना: परिचालन कारणों की वजह से अब गुरुवार (21 सितंबर 2023) से ही भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया है।”
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