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अब इन कामों के लिए नहीं कर सकते हैं बेसमेंट का इस्तेमाल, HC ने लिया फैसला

दिल्ली में बहुत समय से बेसमेंट उपयोग करने को लेकर मालिकों को लगातार नोटिसें मिल रही हैं, लेकिन इसका उपयोग वह सालों से कर रहे है

दिल्ली में हाल ही में बहुत समय से बेसमेंट (Basement) उपयोग करने को लेकर मालिकों को लगातार नोटिसें मिल रही हैं। लेकिन उनका मानना है की इसका उपयोग वह सालों से कर रहे है जिसमे कई तरह के काम किये जाते है। मगर अब MCD और NDMC के द्वारा एकदम से कानूनी कार्रवाई की लगातार धमकियां उनको मिल रही हैं। जानये पूरी खबर

बता दें कि इन सब के चलते पिछले दिनों ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा कि बेसमेंट का उपयोग सिर्फ पार्किंग के लिए ही किया जा सकता है जिसमे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निजी संस्थान के याचिका पर फैसला सुनाया है और जिस फैसले के बाद अब दिल्ली के कई पॉश इलाकों खासकर MCD क्षेत्र में आने वाले इलाकों के मकान मालिकों में दहशत फेल गयी है।

रिपोर्ट्स द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते दिनों कहा था कि बेसमेंट में कोई भी कोचिंग संस्थान, कंपनियों के दफ्तर, कार पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रहा बेसमेंट और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चल सकते हैं। जिसमे बेसमेंट में बच्चों की पढ़ाई की अनुमति तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती है।

सिर्फ होगी बेसमेंट में पार्किंग

हालाँकि, उच्च शिक्षा निदेशालय (Directorate of Higher Education) ने बताया कि संस्थान के पास 25 अतिरिक्त छात्रों के बैठने के लिए बिल्डिंग प्लान के तहत पर्याप्त जगह की कमी है और ऐस में निदेशालय द्वारा सिर्फ 85 सीटों के लिए NOC जारी करने के फैसले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

वही दिल्ली-NCR के कई इलाकों में बेसमेंट में अवैध तरीके से कोचिंग संस्थान और कंपनियों के ऑफिस चल रहे हैं जिसको दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में एमसीडी और एनडीएमसी के द्वारा नोटिसें भी लगातार भेजे जा रहे हैं। लेकिन, बहुत से नोटिसों के बावजूद बेसमेंट में अवैध तरीके से कई तरह के काम हो रहे हैं जिसके चलते ये कदम उठाया जा रहा है।

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Abhishikt Masih

अभिषिक्त मसीह तेज़ तर्रार न्यूज़ चैनल में बतौर कंटेंट राइटर कार्य कर रहे है। इन्होने अपने लेख से सच्ची घटनाओं को लिखकर लोगों को जागरूक किया है।

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