अब दिल्ली में बड़ा सकेंगे मकान की एक और मंजिल, MCD ने दी मंजूरी
रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने को लेकर MCD ने हाल ही में नए नियमों को अनुमति दी है जहां अब दिल्ली के लोग मकान में एक मंजिल और बढ़ा सकेंगे

राजधानी दिल्ली में अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने को लेकर दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में नए नियमों को अनुमति दी है जहां अब दिल्ली के लोग मकान में एक मंजिल और बढ़ा सकेंगे। जानिए पूरी खबर
बता दें कि दिल्ली में अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग में एक और मंजिल बढ़ाने कि अनुमति मिल चुकी है और ये फैसला कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) द्वारा लिया गया है और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त किया है। इस बारे में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि जिस तुलना में दिल्ली की आबादी में बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए ये जरूरी था कि रिहायशी भवनों (Residential Buildings) की ऊंचाई जो अभी तक 15 मीटर ही थी, उसमें वृद्धि की जाएगी।
ऐसे में इस निर्णय को खंडेलवाल और जेट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा ने दिल्लीवासियों के हित में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा है। साथ ही बोलै है कि इस निर्णय के अनुसार जो भवन अभी 15 मीटर तक हैं और जिनमें भवन सेफ्टी के पूरे प्रबंध नियम के अनुसार किए गये हैं उन भवनों को भी इस निर्णय की परिधि के दायरे में लाकर लाभ मिलेगा।
हालाँकि, अभी तक सरकारी एजेंसियां दिल्ली में 40 सालों में केवल 16 फीसदी कमर्शियल स्थान बना पाई जबकि दिल्ली की लगातार बढ़ती आबादी को देखते हुए जरूरतों की पूर्ति के लिए बाकी 84 फीसदी व्यापारिक स्थल व्यापारियों ने अपनी मेहनत और स्वयं के आर्थिक योगदान से बनाए। ऐसे में इस दृष्टि से व्यापारियों का हक बनता है कि जिस प्रकार से 1700 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया, उसी आधार पर दिल्ली के व्यापारियों को वन टाइम एमनेस्टी स्कीम दी जाये। ये भी पढ़े: मारुती ने निकाली अपनी सबसे सस्ती 7 सीटर कार, 5 लाख से भी कम कीमत में उपलब्ध