अब प्राइवेट गाड़िया भी ला-जा सकेगी स्कूली बच्चे, सरकार ने तैयार की नई स्कूल कैब पॉलिसी
राज्य सरकार ने एक नई नीति स्कूल कैब तैयार की है जिसके तहत अब प्राइवेट कारों को स्कूल कैब के रूप में रजिस्टर करा सकते है

दिल्ली सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जिसके चलते लोगों को सुविधाएं मिल सके। ऐसे में अब जल्द ही राज्य सरकार ने एक नई नीति स्कूल कैब (New School Cab Policy) तैयार की है जिसके तहत अब प्राइवेट कारों को स्कूल कैब के रूप में रजिस्टर करा सकते है जिसके बाद आपको बच्चों को लाने-ले जाने की अनुमति मिल जाएगी। इसी साथ अब परिवहन विभाग द्वारा निजी कारों के मालिकों को अपने वाहनों को कमर्शियल रूप में संचालित करने की अनुमति देने की योजना बन रही है।
बता दें कि वाहनों को कमर्शियल बनाते वक्त हर एक बात का पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा जिसमे सबसे पहले स्पीड गवर्नर (Speed Governor) इंस्टॉल किया जाने वाला है और साथ ही बैग ले जाने के लिए रूफ करियर (Roof Career) यानी गाड़ी की छत भी देखी जाएगी।आखिर में नीति को सभी विभागों की तरफ से रिवाइज किए जाने के बाद पब्लिक डोमेन में रखा जाने वाला है।
अभी क्या है नियम?
हालाँकि, अभी के नियम अनुसार कोई व्यक्ति स्कूली बच्चों के लिए कैब चलाना चाहता है तो उसे नई गाड़ी खरीदनी पड़ती है और उसके बाद भी स्कूल कैब कैटेगरी में रजिस्टर करवाना होता है। लेकिन अब इस नई कैब नीति लागू होने के बाद, एक वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ CNG-ईंधन वाले निजी वाहन को कमर्शियल रूप में रजिस्टर किया सकेगा और स्कूल के बच्चों को ले जाने के लिए परमिट कर दिया जायेगा।
2007 में बनी थी ये नीति
दरअसल, ये कैब नीति दिल्ली सरकार द्वारा 2007 में स्कूल कैब नीति तैयार की गयी थी और इस श्रेणी में केवल नए वाहनों को रजिस्टर करने की शर्त 2017 के आस-पास ही पेश की गई थी। ऐसे में मौजूदा नीति अब पुरानी हो गई है और दिल्ली सरकार ने 2019 में स्कूल परिवहन प्रणाली को विनियमित करने के लिए एक नई नीति के साथ आने की योजना बनाई थी। वही अब माना जा रहा है कि जल्द ही नई नीति लागू की जा सकती है।
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