इन इलाकों में बसी अवैध बस्ती को हटाने के आदेश जारी, मिली एक महीने की मोहलत
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह द्वारा सुनवाई के दौरान ये पाया गया कि प्रगति मैदान के पास भैरों मार्ग पर अवैध रूप से झुग्गियां बसी हुई हैं

दिल्ली में बहुत समय से अतिक्रमण का काम चल रहा है जिससे बहुत से लोगों के घर उजड़ गए है। इसी से जुडी एक खबर सामने आयी है जहां हाई कोर्ट ने प्रगति मैदान के पास बसी झुग्गियां गिराने और हटाने का आदेश दे दिए है। जानिए पूरी खबर
बता दें कि प्रगति मैदान के पीछे जनता कैंप रेलवे नर्सरी JJ बस्ती के पास बड़ी झुग्गियोंबनी हुई है और वहा रहने वाले जनवरी में राहत की गुहार लेकर कोर्ट गए थे तो तब कोर्ट द्वारा इस मामले पर सुनवाई करते हुए फरवरी में लोक निर्माण विभाग के अपनी जमीन खाली कराने के लिए चलाये जा रहे तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगा दी थी।
लेकिन अब हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में किसी भी तरह का दखल देने से पूरी तरह इनकार कर दिया है और अब कोर्ट ने सभी झुग्गीवालों को उनकी जगह खाली करके शेल्टर होम में जाने के लिए एक महीने की मोहलत दें दी है। साथ ही कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को इसके लिए 31 मई के बाद कभी भी तोड़फोड़ करने की इजाजत पूरी तरह दे दी है।
रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस प्रतिभा एम सिंह द्वारा सुनवाई के दौरान ये पाया गया कि प्रगति मैदान के पास भैरों मार्ग पर अवैध रूप से झुग्गियां बसी हुई हैं और यह क्षेत्र नोटिफाइड क्लस्टर नहीं है यानी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के चिह्नित झुग्गी झोपड़ी एरिया के रूप में मान्य नहीं रखता है।
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