दिल्ली सरकार ने HC में कहा – ‘18 वर्ष से ऊपर जब वोट डाल सकते हैं तो शराब का सेवन क्यों नहीं कर सकते?’
राजधानी दिल्ली की सरकार ने मंगलवार 24 अगस्त को हाईकोर्ट में शराब का सेवन करने की उम्र कम करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा...

राजधानी दिल्ली की सरकार ने मंगलवार 24 अगस्त को हाईकोर्ट में शराब का सेवन करने की उम्र कम करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जब पूरे देश में वोट डालने की उम्र 18 साल है तो 18 साल से ऊपर की आयु के लोग शराब का सेवन क्यों नहीं कर सकते?
सूत्रों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हाईकोर्ट में यह भी कहा कि शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने के फैसले का शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध की बात से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है।
आपको बता दें कि कुछ माह पहले दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को अपनाया था, जिसके तहत शराब का सेवन करने की उम्र 25 साल से घटकर 21 साल कर दी गई थी। इस पॉलिसी के मुताबिक, अब राजधानी में 21 साल से ऊपर का व्यक्ति शराब खरीद सकता है और उसका सेवन भी कर सकता है।
जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार की न्यू एक्साइज पॉलिसी के विरुद्ध कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग नामक NGO ने हाईकोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी, दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि ‘शराब पीने की कानूनी उम्र के कम होने का शराब पीकर गाड़ी चलाने से कोई लेना-देना नहीं है’।
फ़िलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को एक नोटिस जारी किया है, बता दें कि इस केस की अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की गई है।