Phone Ban: दिल्ली के स्कूलों में मोबाइल फोन पर लगी रोक, जारी की एडवाइजरी
देश की राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल परिसर में अब मोबाइल फोन का प्रयोग पर प्रतिबंधित होगा। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी,

देश की राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल परिसर में अब मोबाइल फोन का प्रयोग पर प्रतिबंधित होगा। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को स्कूल में मोबाइल फोन के उपयोग करने पर एक एडवाइजरी जारी की है। जिसके लिए निदेशालय ने दिल्ली स्कूल शिक्षा एक्ट 1973 का हवाला भी दिया है। एडवाइजरी में अभिभावकों को भी ये सुनिश्चित करने को बोला कि बच्चे स्कूल में मोबाइल फोन न ले जाएं।
शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता की तरफ से जारी हुई एडवाइजरी में यह कहा गया है कि मोबाइल फोन के प्रयोग से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का असर हो सकता हैं। फोन के ज्यादा उपयोग से आपको तनाव, चिंता, सामाजिक अलगाव, नींद ना आना ऐसे दिक्कत भी हो सकती हैं।
इतना ही नहीं अब अनुचित फोटो खींची जा सकती है या फिर रिकॉर्डिंग और अपलोड भी हो सकता है। इसलिए स्कूल में मोबाइल को इस्तेमाल करने पर नियंत्रित करने की जरुरत है। ऐसे में सभी स्कूली पढाई से जुड़े सभी हितधारकों जैसे छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों को स्कूलों में मोबाइल फोन के न्यूनतम उपयोग पर आम सहमति बनाने की आवश्यकता है।
जिससे सभी छात्रों का स्कूल में बेहतर वातावरण तैयार हो पाए। निदेशालय ने अभिभावकों से इस बात का अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे मोबाइल फोन न लेकर जाएं। अगर छात्र स्कूल में मोबाइल फोन लेकर आते हैं तो स्कूल अधिकारियों को लॉकर और किसी और प्रणाली का इस्तेमाल करके उसे सुरक्षित रूप से जमा करवाएं। और स्कूल से लौटते समय छात्रों को वापस किया जाए। कक्षाओं में मोबाइल फोन के प्रयोग से सख्ती से परहेज किया जाए।
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