दिल्ली

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में लागू हुई धारा-144, प्रदर्शन-जुलूस और रैली पर लगी रोक, ये है वजह

हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में G-20 कार्यक्रमों से पहले ही उत्तर-पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गयी है

हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा राजधानी में G-20 कार्यक्रमों से पहले ही उत्तर-पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गयी है। इसका मतलब है कि उत्तर-पूर्वी जिले के पुलिस डिप्टी कमीशनर द्वारा 10 अप्रैल को इसके लिए आदेश जारी किया गया था।

बता दें कि इस आदेश में आंदोलनकारियों या जनप्रतिनिधियों द्वारा गैरकानूनी गतिविधियों जैसे मार्च, सड़कों और मार्गों को अवरुद्ध करना, प्रदर्शन, रैली, किसी भी प्रकार के जुलूस या सार्वजनिक बैठक पर प्रतिबंध लगाया गया है। रिपोर्ट कि माने तो आदेश में बताया गया है कि, “यह आदेश इसलिए दिए जा रहे है क्योकि मानव जीवन और सुरक्षा के लिए किसी भी रूप में खतरा पैदा करने के लिए ईंट-पत्थर, बोल्डर, एसिड या किसी अन्य खतरनाक तरल पदार्थ, सोडा पानी की बोतलें, विस्फोटक, पेट्रोल, पदार्थ या उपयोग करने में सक्षम किसी भी लेख को इकट्ठा करने या ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाता है।”

हालाँकि, पुलिस उन भाषणों पर भी नजर रखने वाली है जो समुदायों के बीच आपराधिक घृणा पैदा कर सकता हैं या उनकी धार्मिक भावनाओं को उससे भी ज्यादा ठेस पहुंचा सकते हैं। वही इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को IPC की धारा 188 के तहत सीधा दंडित किया जाएगा।

Accherishtey

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Abhishikt Masih

अभिषिक्त मसीह तेज़ तर्रार न्यूज़ चैनल में बतौर कंटेंट राइटर कार्य कर रहे है। इन्होने अपने लेख से सच्ची घटनाओं को लिखकर लोगों को जागरूक किया है।

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