दिल्ली सरकार की घर-घर राशन योजना पर हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला..
न्यायालय ने ये जरूर कहा है कि दिल्ली सरकार फिर से घर-घर राशन योजना को नए सिरे से शरू करने के लिए स्वतंत्र है

राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना काफी समय से चर्चा में बनी हुई है. लेकिन अब उच्च न्यायालय ने गुरूवार को दिल्ली सरकार की चर्चित घर-घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है.
हालांकि न्यायालय ने ये जरूर कहा है कि दिल्ली सरकार फिर से घर-घर राशन योजना को नए सिरे से शरू करने के लिए स्वतंत्र है. लेकिन इसके लिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार द्वारा दिया गया राशन इस्तेमाल नही कर सकती है.
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली के राशन डीलरों की ओर से सरकार की घर-घर राशन देने की योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये निर्णय सुनाया.
पीठ ने सरकार राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की याचिकाओं पर सभी पक्षों को सुना और उसके बाद 10 जनवरी, 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि दिल्ली सरकार की ये योजना 25 मई से लागू होने वाली थी लेकिन केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 19 मार्च को इसको लेकर आपत्ति जताई थी. मंत्रालय ने ये कहा है इस योजना के शुरूआत में मख्यमंत्री शब्द का उपयोग नही किया जा सकता.
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