
देश की राजधानी में रहने वालो के लिए एक अच्छी खबर सामने आयी है, यदि आप दिल्ली में घर लेने का सोच रहे है तो आपका यह सपना जल्द ही पूरा होगा. सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले लिया है कि स्टिल्ट पार्किंग के साथ बनाई गई सभी इमारत, जिसकी ऊंचाई 17.5 मीटर है या फिर बिना स्टिल्ट पार्किंग की इमारत जो की 15 मीटर ऊँची है, उन सभी को दिल्ली अग्निशमन विभाग के नियम-27 से छूट दी जाएगी.
कितने वर्ष लड़ी कानूनी लड़ाई:
आपको बता दें, दिल्ली अग्निशमन विभाग 2010 के नियम-27 में बताया गया है कि स्टिल्ट पार्किग के साथ-साथ 15 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई वाली इमारतों को फायर क्लियरेंस लेना आवश्यक है. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने इसके लिए पुरे आठ साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी.
फैसले से मिलेगी लोगों को राहत:
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ के मुताबिक, 15 मीटर की सीमा बिना स्टिल्ट वाली इमारतों पर लागू की जाएगी, जबकि स्टिल्ट पार्किग वाली इमारतों की ऊंचाई 17.5 मीटर हो सकती है. ऐसी स्थिति में दिल्ली अग्निशमन विभाग 2010 के नियम-27 से छूट होगी. इस फैसले से बेहद लोगों को सुकून मिलेगा.
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