दिल्ली के परिवहन विभाग ने दी वाहन चालकों को बड़ी सौगात

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को बड़ा तोफाह दिया है. अब वाहन चलाते समय आप को ओरिजिनल पेपर साथ रखने के जरुरत नहीं है।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को दिया बड़ा तोहफा है. अब वाहन चलाते समय आप को ओरिजिनल पेपर साथ रखने के जरुरत नहीं है। DigiLocker या mParivahan में रखे Driving license और RC वैध माने जाएंगे। दिल्ली परिवहन विभाग ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया है की दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा Driving license और RC मांगे जाने पर DigiLocker या mParivahan दस्तावेजो को दिखा सकते है।

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार डिजिलॉकर प्लेटफार्म या एम-परिवहन ऐप्प में रखे गए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध माने जाएंगे।

दिल्ली परिवहन विभाग ने ये भी कहा है की ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिजिलॉकर प्लेटफार्म या एम-परिवहन ऐप्प के आलावा किसी और डिजिटल प्लेटफार्म पर स्वीकार्य नहीं होंगे। आप को बता दे की ये डिजिलॉकर केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का ही हिस्सा है जो की महीनो पहले ही शुरू किया गया है।

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