आपके पास नहीं है यह सर्टिफिकेट? नहीं मिलेगा पेट्रोल- डीजल
दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने गाड़ियों के साथ PUC जरूरी कर दिया है। PUC नहीं होगा तो उसे पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा

दिल्ली में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार ने गाड़ियों के साथ PUC जरूरी कर दिया है। इसी को लेकर अगर अब किसी के पास PUC नहीं होगा तो उसे पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
ऐसे में अगर किसी के पास PUC सर्टिफिकेट है और वह एक्सपायर हो गया है तो उसे वह पेट्रोल पंप पर ही जारी करवाना होगा।
इस पहल को लेकर हर गाड़ी के पॉल्यूशन लेवल को जांच के दायरे में रखने में मदद मिलेगी।साथ ही PUC सर्टिफिकेट को अपडेट करने की सुविधा दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर मौजूद रहेगी।
ऐसें में दिल्ली सरकार PUC के नियमों को तोड़ने वाले पेट्रोल पंप मालिकों को 5 साल तक सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के ऑफिस से जारी बयान के अनुसार जल्द ही दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर वाहनों में ईंधन भरवाने की लिए PUC जरूरी दस्तावेज बन जाएगा।
गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल भरवाने के लिए चालकों के पास PUC रखना बिल्कुल जरूरी होगा। पर्यावरण मंत्री की सलाहकार रीना गुप्ता ने कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सोच का नतीजा है और वह चाहते हैं कि दिल्ली के सभी नागरिक साफ हवा में सांस ले।
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