अब परीक्षा में हुए फ़ैल तो नहीं हो पाएंगे 5वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चे प्रमोट, नए नियम लागू
दिल्ली में अब नए गाईडलाईन के तहत, कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों को 'अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा', अगर वे परीक्षा में पास नहीं होते हैं

दिल्ली में शिक्षा कि तरफ सरकार द्वारा बहुत प्रभाव डाला जा रहा है जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ऐसे में अब फिर से सरकार द्वारा एक नई नीति लायी गयी है जिसमे क्लास 5 और 8 के छात्रों के लिए नयी प्रमोशन नीति और कक्षा 3 से 8 के लिए नए परीक्षा दिशानिर्देश जारी की हैं जो अकेडमिक सत्र 2023-24 से शुरू होंगे।
बता दें कि दिल्ली में अब शुक्रवार को यह जानकारी मिली है कि नए अंदाज़ में गाईडलाईन के तहत, कक्षा 5 एवं 8 के छात्रों को ‘अगली कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा’, अगर वे सालाना परीक्षा में पास नहीं होते हैं। ये नीति राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) दिल्ली द्वारा तैयार कि गयी है जहां नए अंदाज़ और प्रोमोशन दिशानिर्देश शुक्रवार को दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा जारी की गयी है।
साथ ही बच्चों को अगर अगली कक्षा में प्रमोट होना है तो उन्हें कक्षा 5 और 8 में बच्चों की पढ़ाई के मूल्यांकन में मिड टर्म और सालाना परीक्षाओं के साथ-साथ पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां भी शामिल होंगी। ऐसे में इनमें परियोजना-आधारित गतिविधियां, कक्षा में बच्चे की भागीदारी, थिएटर, नृत्य, संगीत, खेल जैसी गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी के आधार पर भी प्रमोट किया जायेगा।
हालाँकि, RTE में सुधार कर राज्यों को अनुमति दी गई कि राज्य यह तय कर सकते हैं कि कैसे और किन परिस्थितियों में ‘नो डिटेंशन’ पॉलिसी लगाते हुए कक्षा 5वीं व 8वीं में विद्यार्थियों को डिटेन कर उनके अगली कक्षा में प्रमोशन को रोक सकते है। जिससे साफ़ स्पष्ट होता है कि दिल्ली के स्कूलों में 5वीं से 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों का किस प्रकार असेसमेंट होगा और ऐसी कौन-सी परिस्थितियां होगी जहां 5वीं व 8वीं के बच्चों को अगली कक्षा में प्रोमोट करने से रोका जा सकेगा।
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