कोरोना टीकाकरण के लिए अब आधार ज़रूरी नहीं, SC का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की याचिका पर फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि कोरोना टीकाकरण के लिए अब आधार ज़रूरी नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की याचिका पर फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि कोरोना टीकाकरण के लिए अब आधार ज़रूरी नहीं होगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ को सूचित किया गया कि टीकाकरण के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड सहित नौ पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिया जा सकता है।
कोर्ट ने सिद्धार्थशंकर शर्मा द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें दावा किया गया था कि CoWIN पोर्टल पर COVID-19 टीकाकरण को प्रशासित करने के लिए आधार कार्ड पर अनिवार्य रूप से जोर दिया जा रहा है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक हलफनामा दायर किया है जो यह रिकॉर्ड करता है कि CoWIN पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है और और नौ पहचान दस्तावेजों में से एक से काम चल सकता है।
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