होटल में कपल ने लिया रूम और पड़ गया छापा तो करना होगा ये काम
भारतीय कानून के मुताबिक बालिग युवक-युवती आज कल किसी भी होटल में रूम लेकर साथ रुक सकते हैं। जैसा की आप जानते है

भारतीय कानून के मुताबिक बालिग युवक-युवती आज कल किसी भी होटल में रूम लेकर साथ रुक सकते हैं। जैसा की आप जानते है कि, रूम लेने के वक्त आईडी प्रूफ देना होगा। लेकिन उनके आपस में कोई रिश्ता है तो पुलिस छापेमारी के चलते उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती।
अगर पुलिस छापा मारती है तो ऐसी में पुलिस को युवक युवती को पुलिस को अपने रिश्ते के बारे में बताना होता है और आईडेंटिटी प्रूफ दिखाकर अपने घर वालो से बात भी करवा सकते हैं.
पुलिस अफसर इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट पर यह कार्यवाही करती है जिसमें उन्हें अनैतिक गतिविधियों की जानकारी मिलने पर उसे रोकने के लिए इस एक्ट का प्रयोग करते हैं. यदि लड़के लड़की का आपस में कोई रिश्ता है और इसका जानकारी घर में है तब पुलिस उन पर किसी तरह कि कार्यवाही नहीं कर सकती है.
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