
आप को बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी जी के सरनेम को लेकर पहले की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। और इस कोर्ट ने राहुल गांधी को अब दोषी करार कर दिया है। बता दें कोर्ट ने उन्हें अब दो साल की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, इस मामले में उन्हें अभी तुरंत ही जमानत भी मिल गई।
बता दें इस सजा का एलान होने के बाद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर ये पोस्ट किया है। उन्होंने ये लिखा, “मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर ही आधारित है। और सत्य मेरा भगवान है, और अहिंसा उसे पाने का एक साधन है।”
इस याचिका को दायर करने वाले पूर्णेश मोदी का भी बयान आया
साथ ही दूसरी तरफ भी राहुल गांधी के खिलाफ इस केस के मामले में मानहानि का केस दायर करने वाले पूर्णेश मोदी ने भी बयान दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और उन्होंने कहा कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है साथ ही यह एक अहम फैसला भी है।
बता दें राहुल गांधी पर मोदी के उपनाम पर एक टिप्पणी करने के लिए उनपे आपराधिक मानहानि का एक मामला दर्ज था। पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, और गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के आने के बाद से ही वो सब सूरत में मौजूद हैं।
क्या है मामला, जिसमें राहुल गांधी की पेशी होगी?
बता दें 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने ये कहा था, कैसे सभी चोरों का एक उपनाम मोदी है? और इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। और उनका आरोप ये था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे में मोदी समुदाय का काफी मान घटाया है। बता दें वायनाड से लोकसभा के सदस्य राहुल ने 2019 के एक आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक आयोजित जनसभा में इस मामले में जुड़ी पर टिप्पणी की थी।
अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की इस अदालत ने पिछले शुक्रवार को इन दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद ही अपना फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। और राहुल इस मामले की सुनवाई के दौरान कुल तीन बार इस अदालत में पेश भी हुए। और अब अक्तूबर 2021 में अपना बयान दर्ज कराने के लिए इस अदालत में और पहुंचे राहुल ने खुद को इसमें निर्दोष बताया था।
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