SIR Form में गलती? Notice मिलने पर ये 12 Documents जरूर दिखाएं

अगर आपको भी SIR Form में किसी त्रुटि (Error) की वजह से Notice मिला है, तो सबसे पहले उसकी तारीख और उसमें लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

अगर आपने Special Intensive Revision (SIR) के तहत अपना फॉर्म जमा किया है और अब चुनाव कार्यालय की ओर से Notice मिला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नाम तुरंत Voter List से हटा दिया जाएगा। अगर समय रहते सही जवाब और जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए जाएं, तो आपका नाम मतदाता सूची में बरकरार रह सकता है।

इस समय दिल्ली में चल रहे SIR अभियान के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां कई मतदाताओं को पुराने रिकॉर्ड नहीं मिले या फॉर्म भरते समय कुछ जानकारी अधूरी या गलत दर्ज हो गई। ऐसे मामलों में Chief Electoral Officer (CEO) कार्यालय की ओर से संबंधित voters को Notice भेजा जा सकता है।

Notice मिलने पर क्या करना होगा?

जानकारी के अनुसार अगर आपको भी SIR Form में किसी त्रुटि (Error) की वजह से Notice मिला है, तो सबसे पहले उसकी तारीख और उसमें लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद तय समय पर चुनाव कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए 12 अधिकृत दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज आपको दिखाना होगा। ऐसा करने पर आपका पक्ष सुना जाएगा और रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा।

कौन-कौन से Documents मान्य होंगे?

चुनाव कार्यालय ने ऐसे 12 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है, जिनमें से कोई एक दस्तावेज दिखाया किया जा सकता है—

  • सरकार, PSU या Public Sector के कर्मचारी का Official Identity Card या Pension Payment Order (PPO)
  • 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, बैंक, डाकघर, LIC या PSU द्वारा जारी कोई पहचान पत्र या प्रमाणपत्र
  • सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी Birth Certificate
  • Passport
  • मान्यता प्राप्त Board या University द्वारा जारी Educational Certificate
  • Permanent Residence Certificate (PRC)
  • Forest Rights Certificate
  • OBC, SC, ST या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी Caste Certificate
  • National Register of Citizens (NRC) से संबंधित रिकॉर्ड
  • सरकारी अधिकारी द्वारा वैधानिक नियमों के तहत रखा गया Family Register
  • सरकार द्वारा जारी Land या House Allotment Certificate
  • Aadhaar Card (निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार)

कुछ मामलों में अतिरिक्त Documents भी जरूरी

कुछ विशेष परिस्थितियों में सामान्य दस्तावेजों के अलावा अतिरिक्त प्रमाण भी देने होंगे।

  • अगर आवेदक के माता-पिता विदेशी नागरिक हैं, तो जन्म के समय उनके Valid Passport और Visa की कॉपी देनी होगी।
  • अगर जन्म भारत के बाहर हुआ है, तो भारतीय दूतावास द्वारा जारी Birth Registration Certificate जमा करना होगा।
  • अगर आपने बाद में भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, तो Citizenship Registration Certificate प्रस्तुत करना होगा।

कितनी आगे बढ़ी SIR प्रक्रिया?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय के अनुसार, दिल्ली में SIR अभियान के तहत अब तक 98.57% मतदाताओं तक गणना प्रपत्र (Enumeration Form) पहुंचाया जा चुका है। वहीं, बड़ी संख्या में लोग Online Portal के जरिए भी फॉर्म भर रहे हैं। अब तक लगभग 17.66 लाख से ज्यादा मतदाता ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 12.17% है।

अगर Notice मिल जाए तो क्या करें?

अगर आपको SIR Form से जुड़ा Notice मिलता है, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें। तय समय पर चुनाव कार्यालय पहुंचें, मांगे गए documents साथ ले जाएं और अपनी बात रखें। समय पर जवाब देने से आपका नाम मतदाता सूची में बनाए रखने की प्रक्रिया आसान हो सकती है।

चुनाव आयोग की ओर से SIR अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक accurate, updated और transparent बनाना बताया गया है। इसलिए अगर आपके रिकॉर्ड में कोई कमी पाई जाती है, तो समय पर Verification कराना आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा।

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Tez Tarrar News

Afreen Khan

आफरीन खान तेज़ तर्रार न्यूज़ में बतौर पत्रकार काम कर रही है और इनका मानना है कि पत्रकारिता की एक खासियत है कि वह कभी खामोश नहीं रहती ।
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