पीएम मोदी की डिग्री मांगने पर गुजरात हाईकोर्ट ने ठोका केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25 हजार रूपये का जुर्माना लगा दिया है, हाईकोर्ट ने 31 मार्च को ये फैसला सुनाया है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25 हजार रूपये का जुर्माना लगा दिया है, गुजरात हाईकोर्ट ने 31 मार्च को ये फैसला सुनाया है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मामला क्या है? दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांग ली थी, बस फिर क्या था गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया.

इसके साथ ही जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा अदालत ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रूपये का जुर्माना भी लगा दिया है. बता दें कि सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की मांग दी थी.

फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तीखी टिप्पणी करते हुए एक ट्वीट किया है, अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि …क्या देश को ये जानने का हक नही है कि उनके प्रधानमंत्री कितने पढ़े हुए हैं. कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया. क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं.”

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