एयरपोर्ट या फ्लाइट में नहीं माना यह नियम तो यात्रियों को किया जा सकता है बाहर
एयरपोर्ट और फ्लाइट में सफर करते वक़्त लोग मास्क लगाने में लापरवाही दिखा रहे थे और इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने इस पर कार्यवाही करने को बोला है

देश में कोरोना संक्रमण फिरसे बढ़ता दिख रहा है जहां आज के आंकड़ों की बात करे तो कोरोना के मामले 4 हज़ार से पार हो चुके है। इसी के चलते लोगोँ द्वारा मास्क लगाने में ढिलाई देखी जा रही है और इसी बात पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मास्क न लगाने वाले लोगोँ के लिए आदेश निकाले है।
बता दें कि एयरपोर्ट और फ्लाइट में सफर करते वक़्त लोग मास्क लगाने में लापरवाही दिखा रहे थे और इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी कार्यवाही करने को बोला है। जिससे जो लोग फ्लाइट और एयरपोर्ट पर मास्क पहनने समेत कोविड नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा और उन पर जुर्माना भी लगाया जायेगा।
साथ ही जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाला जायेगा। इन सब नियमों को सुनिश्चित करने के लिए इसकी ज़िम्मेदारी DGCA समेत सभी अधिकारियों को दी गयी है जहां वह नियमों का पालन कराने के लिए जरूरी कदम उठाये।
कोर्ट ने क्या कहा ?
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने सूचना दी कि DGCI को निर्देश देना चाहिए कि फ्लाइट के एयर होस्टेस, कैप्टन, पायलट या अन्य किसी कर्मचारियों को चुने, ताकि वे मास्क और हाथ की स्वच्छता संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकें।
इसी का जवाब DGCA की वकील अंजना गोसैन ने दिया कि उड्डयन मंत्रालय ने 10 मई को गाइडलाइन जारी कर कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया था। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी एयरपोर्ट और उड़ानों में मास्क संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करा रहे है।
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