अगर आपने भी गाड़ी पर लगाया है तिरंगा झंडा तो जानें ये नियम, वरना मिलेगी ये सजा

राष्ट्रीय ध्वज सब वाहनों में नहीं लग सकता है। गाड़ी के हेड पर, आगे की ओर या फिर पीछे की ओर लगाना मतलब राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना गया है।

गणतंत्र दिवस का पर्व हर वर्ष की तरह इस साल भी 26 जनवरी को सभी जगहों पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और इस साल हम 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इसको लेकर स्कूलों, कॉलेजों व अलग-अलग संस्थानों में जोर-शोर के साथ सभी जगह तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में ध्यान रहे कि आप कोई ऐसी गलती ना कर दें कि जिससे मुसीबत में आ जाएं। इसलिए वह लोग अधिक सतर्क रहें जो अपने वाहनों में तिरंगा झंडा लगाकर निकलते हैं। यह गलती अगर आप करते है तो आप पर मुसीबत आ सकती है।

एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाना मतलब उसका अनादर करना होता है। बता दे की यह राष्ट्रीय ध्वज सब वाहनों में नहीं लग सकता है। गाड़ी के हेड पर, आगे की ओर या फिर पीछे की ओर लगाना मतलब राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना गया है और ऐसे लोगों पर कार्यवाही होना बिलकुल निश्चित है। जिस शख्स ने भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया उसे लगभग 3 वर्ष की सजा या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों ही चीज उस शख्स पर लग सकती हैं।

तिरंगे झंडे की लंबाई व चौड़ाई दिए गए साइज के अनुसार ही होनी चाहिए। इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज यानी की, तोइरांगे झंडे का पूरा सम्मान करते हुए हर एक चीज को अपने ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज हर आम वाहनों पर नहीं लगता है और यह ध्वज लगाने की अनुमति संविधान द्वारा सिर्फ कुछ ही लोगों को दी गई है। जैसे की, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल

केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय राज्यमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्री और साथ ही विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों के कार्यालय के अध्यक्ष जैसे लोगों की गाड़ियों में लगाए जाते हैं। बता दे की, इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य व संघ शासित क्षेत्रों के विधानसभाओं के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश और इसके साथ ही राष्ट्रपति के देश में विमान यात्रा के वक्त उनके प्लेन में तिरंगे झंडे को लगाया जा सकता है। और इनके अलावा किसी भी शख्स को वाहनों में तिरंगा झंडा लगाने की अनुमति नहीं होती है।

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