अगर करते है Ground Water का इस्तेमाल तो भरना पड़ सकता है 5 लाख का जुर्माना
देश में बहुत सी जगह ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसके चलते अब Ministry of Jal Shakti के तहत उनको सतर्क कर दिया गया है

देश में बहुत सी जगह ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसके चलते अब Ministry of Jal Shakti के तहत उनको सतर्क कर दिया गया है जहां अगर यह काम जल्द से जल्द नहीं हुआ तो उनके खिलाफ सख्त कदम लिए जायेंगे। जानिए पूरी खबर
बता दें कि भूजल (ground water) पहले से या जिन्होंने अभी शुरुआत की है उनके लिए Ministry of Jal Shakti की तरफ से नोटिस भेजा गया है जिसमे कमर्शियल, होटल, लॉज, आवासीय कालोनी, डिजार्ट, निजी चिकित्सालय, सर्विस सेन्टर, मॉल, वाटर पार्क, आरओ प्लान्ट आते है। इनको तत्काल आवेदन करके अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन करने को बोला है और साथ ही NOC भी जरूरी करने को बोलै गया है। इतना ही नहीं जो पहले से भूजल का इस्तेमाल कर रहे है उनको 10,000 का पूरा आवेदन जमा करना होगा जिसका समय 30 सितंबर 2022 तक है।
हालाँकि, मंत्रालय का कहना है कि Central Ground Water Authority (CGWA) पर जल्दी से रजिस्टर करना जरूरी है और अगर इसके बाद भी कोई बिना NOC के भूजल का उपयोग करेगा तो उस व्यक्ति, समूह और संस्था पर 2 से 5 लाख रूपये का जुरमाना लग सकता है। इतना ही नहीं इनको 4 से 6 साल की सजा भी हो सकती है।
साथ ही इससे जुडी और जानकारी जाने के लिए https://cgwa-noc.gov.in वेबसाइट पर जाके पूरी डिटेल्स जान सकते है।
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