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हड़ताल या धरना में शामिल होना सरकारी कर्मियों को भुगतना पड़ सकता है ये परिणाम

केंद्र सरकार ने अब अपने सभी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से जुड़े किसी भी विरोध प्रदर्शन या फिर हड़ताल में भाग नहीं लेने के....

आप को बता दें केंद्र सरकार ने अब अपने सभी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से जुड़े किसी भी विरोध प्रदर्शन या फिर हड़ताल में भाग नहीं लेने के लिए कहा गया है। और सरकार ने कर्मियों को चेतावनी भी दी है और यदि वे इसमें अगर शामिल होते हैं तो उन्हें ‘परिणाम’ भी भुगतने होंगे।

आप को बता दें की अब से कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से अब केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को इस सोमवार को जारी किये गए निर्देशों में सभी सरकारी कर्मचारियों को भी अब सामूहिक आकस्मिक अवकाश, धरना, गो-स्लो आदि सहित ऐसे किसी भी प्रकार के हड़ताल में अब से भाग लेने से उन्हें रोकने की बात कही है

साथ ही ये सीसीएस नियम 1964 के रूल 7 का भी ये उल्लंघन करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा की ‘अब कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार देने वाला कोई भी वैधानिक प्रावधान नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऐसे फैसलों में सहमति व्यक्त की गई है
और साथ ही हड़ताल पर जाना वाले इन आचरण के नियमों के तहत एक गंभीर कदाचार भी है।

और सरकारी कर्मचारियों की ओर भी से किए गए इन उल्लंघन को कानून के अनुसार अब निपटने की आवश्यकता है। साथ ही इन निर्देशों में ये भी कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन सहित किसी भी रूप में अब हड़ताल पर जाने वाले उन कर्मचारीओ को अब परिणाम भुगतने होंगे। और उनके खिलाफ अब वेतन में कटौती के अलावा उचित किये गए अनुशासनात्मक पर भी कार्रवाई हो सकती है।

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