अब बच्चों को भी लगाना होगा हेलमेट, वरना कटेगा इतना चालान
चार साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर ले जाने के लिए नए नियम लागू किये गए हैं

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया नियम लेकर आया है। इसमें चार साल से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन पर ले जाने के लिए नए नियम लागू किये गए हैं।
इस नए नियम में दोपहिया चालक को बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। साथ ही यह भी कहा गया कि बच्चों के साथ होने पर वाहन की गति को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा।
इस नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 का जुर्माना और तीन महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
नए नियमों के अनुसार, बच्चों को पहनाये जाने वाले सेफ्टी गार्ड्स बच्चों की सुविधा के अनुसार बनाये जाने चाहिए। सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए। इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए।
केंद्र ने जानकारी दी है कि वह निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है।
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