
New Driving License Rules: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरकार ने आसान कर दिया है। अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के चक्कर लगाने, लंबी लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है।
केंद्र सरकार ने लाइसेंस बनवाने के नए नियमों में बदलाव करते हुए बताया कि अब DL बनवाने के लिए ड्राइविंग की ज़रूरत नहीं होगी। बदले हुए नियमों के मुताबिक़ अब किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट RTO जाकर देने की जरूरत नहीं होगी।
इसके बजाय आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेना होगा और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा, स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा।
इन नियमों में ये भी बताया गया कि ड्राइविंग ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर कम से कम 12वीं कक्षा पास हो और कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए, उसे यातायात नियमों का अच्छी तरह से पता होना चाहिए।
दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के ट्रेनिंग सेंटर्स के पास कम से कम एक एकड़ जमीन हो, मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए सेंटर्स के लिए दो एकड़ जमीन की जरूरत होगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने बताया ड्राइविंग स्कूल में एक शिक्षण पाठ्यक्रम रखा गया है। जिसमें लोगों को रोड शिष्टाचार को समझना, रोड रेज, ट्रैफिक शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारणों को समझना, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है और ये नियम लागू भी हो चुके हैं।
ये भी पढ़े: दिल्ली के करोल बाग़ में बनने जा रहा है 3D पार्क