Gujarat में अब गाय-बकरी पालने के लिए चाहिए होगा लाइसेंस, नहीं तो मिलेगी सज़ा

बिना लाइसेंस के पशु रखने की कोशिश की तो सज़ा मिल सकती है। यह कानून शहर में गाय, भेस, बकरियां, बेल पालने वाले लोगों पर लागू होगा।

गुजरात में आवारा घूमते हुए पालतू पशु पर सरकार ने एक बिल पास किया है। दरअसल शुक्रवार को विधानसभा में Gujarat Cattle Control (Keeping and Moving) In Urban Areas Bill पास हुआ है। जिसके तहत बिना लाइसेंस के पशु रखने की कोशिश की तो जुर्माना देना या जेल जाना पड़ सकता है।

बता दें कि शहरी विकास मंत्री विनोद मोरडिया ने बताया कि यह कानून शहर में गाय, भैंस, बकरियां, बेल पालने वाले लोगों पर लागू होगा। मंत्री ने आगे बताया कि इन पशुओं को शहर में पालने से दिक्कत होती है। यह भी देखा गया है कि इन पशुओं के मालिक इन्हे खुले में आवारा छोड़ देते है, जिसके कारण लोगों की जान भी खतरे में आ जाती है। वही इन पशुओं को खुले में छोड़ने से यह प्लास्टिक खाती है, जिससे इनकी जान को भी खतरा होता है।

बिल गुरुवार को पेश हुआ था। जिसके बाद शुक्रवार को यह बिल विधानसभा से पास हो गया। कांग्रेस पार्टी राज्य में इस नियम के विरुद्ध है। वही बताते चले इस नियम के तहत केवल उतने ही पशु का पालन कर सकते है, जितने का लाइसेंस मिला हो। बाकी पशुओं को या तो बेचना होगा या किसी को देना होगा।

इस नियम के अंतर्गत अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर, जूनागढ़, भावनगर और जामनगर शामिल है। वही लाइसेंस मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर अपने पशुओं की टैगिंग करनी होगी। अगर 15 दिनों के भीतर टैगिंग नहीं की जाती तो पशु के मालिक को एक साल की जेल की सज़ा या 10 हजार का जुर्माना लगेगा। वही अगर खुले में पशु घूमते हुए दिखे तो उहने कैद कर लिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने इस दौरान रोका तो उसे 1 साल की जेल या 50 हजार का जुर्माना लगेगा।

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