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1 अक्टूबर से बदलेंगे ये 5 नियम, कार्ड पेमेंट, गैस सिलिंडर सब में होगा बदलाव

एक अक्टूबर से हर महीने की तरह इस बार भी कुछ बदलाव होने वाले है बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में होने जा रहे इन बदलावों से आपके ऊपर भी काफी असर पड़ने वाला है

एक अक्टूबर से हर महीने की तरह इस बार भी कुछ बदलाव होने वाले है बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में होने जा रहे इन बदलावों से आपके ऊपर भी काफी असर पड़ने वाला है तो आइये जानते है बदलवों के बारे में।

देश की राजधानी दिल्ली में फ्री बिजली की सुविधा का लाभ उठाने के लिए नियम को बदल दया गया है बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से मिलने वाली बिजली बिल पर सब्सिडी को 31 दिसंबर के बाद बंद कर दिया जायेगा। अब सब्सिडी के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा।

इसी के साथ वायु प्रदूषण से जंग लड़ने के लिए एक अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागु किया जायेगा। बता दें कि सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्तिथि काफी ख़राब हो जाती है लेकिन इस ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत सभी कार्यों पर रोक लगाई जा सकती है।

इसके अलावा एक अक्टूबर या उसके बाद से म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को नॉमिनेशन डिटेल देना अनिवार्ये होगा। नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों को एक डिक्लेरेशन भरना होगा जिसमे नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी।

इतना ही नहीं ये भी माना जा रहा है कि रसोई गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है इसके अलावा एक अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किये जा रहे है बता दें कि 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन नियम बदलने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव होने के बाद कार्ड होल्डर्स को पेमेंट करने का एक नया अनुभव मिलेगा।

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Jagjeet Singh

जगजीत सिंह तेज़ तर्रार न्यूज़ चैनल में बतौर कंटेंट राइटर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने टेक्निकल, विश्व और एजुकेशन से सम्बंधित लेखो को अपने लेखन में प्रकाशित किया है।

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