UP Chinese Manja Tragedy: मौत को माना जाएगा मर्डर, योगी के आदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश भर में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

UP Chinese Manja Tragedy: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश भर में सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को अब हत्या की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में छापेमारी अभियान चलाने और इस मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा कराने के आदेश दिए हैं।
हाल ही में लखनऊ में चाइनीज मांझे ने 32 वर्षीय युवक शोएब की जान ले ली। शोएब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे और मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी हैदरगंज तिराहे के पास उनकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया। खून से लथपथ शोएब गिर पड़े। उन्हें तुरंत ट्रामा सेंटर ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
चाइनीज मांझा भारत में बैन है, लेकिन इसके बावजूद यह बाजार में आसानी से उपलब्ध है और पतंगबाज इसे दूसरों की पतंग काटने के लिए खरीद रहे हैं। चाइनीज मांझा बेचने या खरीदने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा बीएनएस अधिनियम की धारा 188 के तहत छह महीने तक की सजा भी हो सकती है। अगर इस कारण जानवर घायल होते हैं, तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पांच साल तक जेल और 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में पिछले साल से चाइनीज मांझे से कई लोग घायल हुए हैं। इनमें निशातगंज के मोहम्मद आमिर, गौरंग हुसैनगंज के 28 फरवरी 2025 के पीड़ित, 23 फरवरी 2025 को शुभम, 21 फरवरी 2025 को रियान, 14 नवंबर 2024 को गोमती नगर में लवकुश, 10 जून 2024 को ठाकुरगंज में स्कूटी सवार और 28 जुलाई 2024 को विधान सभा के सामने दिलीप शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा कि अब किसी भी मौत या गंभीर चोट को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि चाइनीज मांझा बेचने वालों और उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कड़ा कानूनन कार्रवाई की जाए।
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