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इन नियमों का उल्लंघन करने पर हो सकता है 100000 रुपए तक का जुर्माना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 100000 रुपए का जुर्माना और 1 साल की जेल होने को लेकर जानकारी दी है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 100000 रुपए का जुर्माना और 1 साल की जेल होने को लेकर जानकारी दी है। परिवहन मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई कार बनाने वाली कम्पनी, आयातक या डीलर वाहनों के निर्माण और रखरखाव के नियम का उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

इसके अलावा ये भी कहा कि उसपर प्रति वाहन 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पहले जुरमाना 1000 से 5000 था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दोपहिया वाहन चालकों के लिए नया नियम लेकर आया है। इसमें काम मर के बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही वाहन की गति को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखना होगा।

नियमो का उल्लंघन करने पर 1000 का जुरमाना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलबित किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह नियम 4 साल के बच्चों को कवर करता है।

इन नए नियमो के मुताबिक यात्रा दे दौरान उसे किया जाने वाला हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इस नियम में यात्री को क्रैश हेलमेट होना जरुरी होगा।

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Jagjeet Singh

जगजीत सिंह तेज़ तर्रार न्यूज़ चैनल में बतौर कंटेंट राइटर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने टेक्निकल, विश्व और एजुकेशन से सम्बंधित लेखो को अपने लेखन में प्रकाशित किया है।

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