देश में नोटबंदी की अधिसूचना चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शुक्रवार को पीठ के सामने सुनवाई हुई। जिसमे एसए नजीर की अध्य्क्षता वाली पांच जजों ने पीठ को संकेत दिया कि पुराने नोटों की वयवस्था को बदलने पर विचार किया जायेगा। हलाकि कुछ जरुरी मामलों पर ही अनुमति दी जाएगी।
इन याचिकाओं में नोटबंदी की 8 नवंबर की अधिसूचना को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है अटार्नी जरनल वेंकटरमणि ने बताया कि कोर्ट इस तरह के आदेश नहीं दे सकता। नोटबंदी होने के बाद नोट बदले जाने के लिए विंडो को काफी आगे बढ़ाया गया था लेकिन लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया।
आपको बता दें कि नोटबंदी राजीव बैंक कानून 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी इसमें कोई भी और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा की हम इसपर विचार करेंगे की पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलने का विकल्प देखेगे। बता दें कि राजीव बैंक कानून की धारा 4(2)(3) कर सकता है।
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