
आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड (PAN Card) भी आज के वक्त में बोहोत जरूरी दस्तावेज बन चुका है। हर वित्तीय कार्य में पैन कार्ड की मांग की जाती है। फिर चाहे किसी बैंक में अकाउंट खुलवाना हो या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो। लेकिन बोहोत ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि एक व्यक्ति के गलती से दो पैन कार्ड बन गए और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है।
तो ये गलती आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है और आप पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी इस गलती को सुधारने के लिए दिशा-निर्देश पहले से ही जारी किए हुए हैं। विभाग के अनुसार, एक से ज्यादा पैन कार्ड (PAN Card) रखना गैर-कानूनी है और ऐसा करने या इस बात को छुपाने की स्थिति में आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 272B के तहत आपको 6 माह की जेल या फिर आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
आपके लिए यह बोहोत जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके एक्स्ट्रा पैन कार्ड को सरेंडर कर दें और आपको एक्स्ट्रा पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की सुविधाएं देता है और इसके लिए आप इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (Website) पर लॉग-इन करके प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या फिर संबंधित NSDL ऑफिस में खुद जाकर यह काम कर सकते हैं।
इस काम को जितना जल्दी कर लें उतना ही आप फायदे में रहेंगे। पैन कार्ड सरेंडर करने का तरीका बेहद आसान है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाने पर ‘Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data’ ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिर इस फॉर्म को भरकर दोनों पैन कार्ड और इसके लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ NSDL ऑफिस में जाना होगा।
NSDL दफ्तर में आपको भरे हुए फॉर्म के साथ आपके पास मौजूद एक्स्ट्रा पैन कार्ड को जमा करना होगा। और यहां बता दें इस प्रक्रिया को पूरा करते वक्त 100 रुपये का बॉन्ड भरना होता है और इस तरह से आप अपने एक्स्ट्रा पैन कार्ड को सरेंडर करने का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं और आप इस गलती के लिए लगने वाले 10 हजार रुपये तक के जुर्माने से खुद को बचा सकते हैं।
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