
आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया हैं। ज्ञात हो कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने अब उनकी याचिका अस्वीकार कर दिया है।
हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए, टिपण्णी किया है कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं, उससे इस बात की आशंका है कि वे सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में सजा काट रहे आप नेता मनीष सिसोदिया को यह फैसला आज सोमवार को सुनाया।
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल बंद मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी के देखभाल के लिए हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की याचिका पर फैसला दिया।
इससे पहले मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी गयी थी, लेकिन तब वे नहीं मिल पाए थे। हाईकोर्ट ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच उन्हें घर जाकर पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी। लेकिन उनके घर पहुँचने के पहले ही उनकी पत्नी सीमा को लोकनायक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। उन्हें अस्पताल जाने की इजाजत नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें घर से वापस तिहाड़ जेल आना पड़ा।
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