दिल्लीराजनीति

1984 में हुए सिखों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 39 साल बाद बरी

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम के नागपाल द्वारा बताया गया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर आरोप साबित करने में भी नाकाम रहा।

हाल ही में खबर सामने आयी है जहां दिल्ली की एक कोर्ट द्वारा 1984 में हुए सिख दंगों के दौरान ही सुल्तानपुरी इलाके में हत्या के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अब बरी कर दिया है। बात करे तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा तीन सिखों की मौत के मामले में ही अब कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और भी अन्य लोगों को राहत दें दी। उस समय सुल्तानपुरी इलाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने का आरोप साथ में लगा है।

बता दें की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एम के नागपाल द्वारा बताया गया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर आरोप साबित करने में भी नाकाम रहा। जिससे पहले साल 2010 में सज्जन कुमार समेत अन्य लोगों पर भी कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा सुल्तानपुरी में सिखों की मौत पर कई आरोप तय किए थे। लेकिन अब इसके बाद उन्हें जमानत मिल गई और अभी सज्जन कुमार कोर्ट में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

Accherishtey

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Abhishikt Masih

अभिषिक्त मसीह तेज़ तर्रार न्यूज़ चैनल में बतौर कंटेंट राइटर कार्य कर रहे है। इन्होने अपने लेख से सच्ची घटनाओं को लिखकर लोगों को जागरूक किया है।

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