टेकदिल्ली

Driving licence Renew: एक्सपायर हो गया है Driving licence तो ऐसे करे रिन्यू

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू करवाना बहुत आसान है। मोटर वाहन के नियमों के मुताबिक सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना जरूरी है

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यू करवाना बहुत आसान है। मोटर वाहन के नियमों के मुताबिक सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना जरूरी है। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है।

ड्राइविंग लाइसेंस की लाइम लिमिट पूरी होने पर ड्राइविंग नहीं की जा सकती है। इसलिए आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने की जरूरत है। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस के डेट एक्सपायर होने के बाद यह मान्य नहीं होता है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

यह जरूरी है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप टू डेट होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो आपको आज ही रिन्यू करवाले। आपको ग्रेस पीरियड के साथ इसे रिन्यू करने की जरूरत होगी। अगर आप ग्रेस पीरियड में रिन्यू नहीं कराते हैं तो आपको इसके लिए ज्यादा चार्ज देना होगा। बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस की लिमिट खत्म होने के 30 दिन बाद ग्रेस पीरियड होता है।

दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के लिए कैसे करें अप्लाई

आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर हो गया है और आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन रिन्यू करने की जरूरत है तो इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए

सबसे पहले ऑफिशियल परिवहन वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं। फिर ड्राइविंग रिलेटिड सर्विस के लिए मीनू का चयन कीजिए इसके बाद नई स्क्रीन ओपन कीजिए और अपने राज्य का चयन कीजिए फिर डीएल पर मीनू से रिन्यूअल के लिए चयन कीजिए इसके बाद इंस्ट्रक्शन देखिए और कंटीन्यू पर क्लिक कीजिए और इस फॉर्म को भरिए और जरूरी डाटा अपलोड कीजिए।

  1. जन्म की तारीख
  2. ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर की कैटेगरी
  3. राज्य का चयन कीजिए
  4. आरटीओ या पिनकोड का चयन कीजिए

अब प्रोसीड पर क्लिक कीजिए और अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं और अपनी डिटेल्स को कंफर्म कीजिए और रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस का चयन कीजिए इसके बाद एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट कीजिए और इस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करें।

अब आपको असली ड्राइविंग लाइसेंस, फॉर्म नंबर 9, मेडिकल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो की 3 कॉपी, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्रिंट के साथ आरटीओ ऑफिस या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस जाना होगा। रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस की फीस की पेमेंट करनी होगी और अपनी ऐप्लिकेशन जमा करनी होगी फिर कुछ दिन बाद आपको अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा।

आपके ड्राइविंग लाइसेंस की लास्ट डेट के 30 दिन बाद ग्रेस पीरियड है। 20 साल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस की लास्ट डेट खत्म हो जाती है। अगर आप ग्रेस पीरियड के अंदर रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो आपको ज्यादा फीस देनी होगी।

अगर ऐप्लिकेशन लाइसेंस की लास्ट डेट की तारीख के 30 दिनों से अधिक समय बात दी जाती है तो रिन्यूअल उचित ऐप्लिकेशन प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा। ऐसी स्थितियों में 130 रुपये फीस है।

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Jagjeet Singh

जगजीत सिंह तेज़ तर्रार न्यूज़ चैनल में बतौर कंटेंट राइटर कार्य कर रहे हैं। इन्होंने टेक्निकल, विश्व और एजुकेशन से सम्बंधित लेखो को अपने लेखन में प्रकाशित किया है।

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