
अगर आप कोई सेकंड हैंड गाडी ले रहे है या बेच रहे है तो उसमे सबसे झंझट का काम वाहन की RC ट्रांसफर का होता है क्योकि उसमे RTO ( Regional Transport Office ) डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते है। लेकिन अब यह काम आसान हो चुका है।
बता दें की अगर आप कोई गाडी सेकंड हैंड लेते हो तो आपको 14 दिनों के अंदर ही RC ट्रांसफर करनी होती है और इसके लिए आपको RTO में कुछ पेपर्स जमा कराने पड़ते है। जिसमे RC की ओरिजिनल कॉपी होना जरूरी है। इसके अलावा आपको फॉर्म 29 भरना होता है, जिसमें खरीदार की पासपोर्ट साइज फोटो और खरीदार के हस्ताक्षर होना जरूरी है। इन सब के चलते RTO के चक्कर लगाने पड़ते है जिस से काम अधूरा ही रह जाता है। लेकिन अब इसके लिए आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।
30 दिनों के भीतर RC ट्रांसफर
अगर आपको जल्द ही अपनी RC ट्रांसफर करनी है तो RTO की साईट से एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फॉर्म भरकर डिपार्टमेंट में जमा कर देना है। उसके बाद RC को 30 दिन के बाद नए पते पर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपका वाहन एक राज्य से दुसरे में ट्रांसफर होना है तो ट्रांसफर करने के मामले में फॉर्म 28 का उपयोग किया जाता है जिसमें 30 दिनों से अधिक समय लग सकता है ।
ऐसे करें ऑनलाइन ट्रांसफर
- इसके लिए सबसे पहले आपको Ministry of Transport Highway की आधिकारीक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/
- इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर , ईमेल एड्रेस आदि डालकर अपना अकाउंट बनाना है.
- अकाउंट बन जाने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना है. यहां आपको Vehicle Related service ऑप्शन सिलेक्ट करना है.
- अब आपके सामने एक APPLICATION FORM खुलेगा, जहां आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल कर OTP आपके मोबाइल नंबर पर ही आएगा.
- OTP दर्ज करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा. यहां आपको Transfer of Ownership ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- SUBMIT करने के बाद आपके सामने FORM आएगा, यहां आपको वाहन और रजिस्ट्रेशन के जानकारी देना है.
- अब आपको फॉर्म सबमिट करना है. इसके बाद अपनी इच्छानुसार RTO ऑफिस से अपॉइंटमेंट की तारीख ले सकते हैं.
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